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पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, प्राइवेट स्कूलों की फीस वापसी के आदेश पर लगी रोक

चंडीगढ़: पंजाब सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से एक बार फिर बड़ा कानूनी झटका लगा है। प्राइवेट स्कूलों द्वारा पिछले वर्षों में पांच प्रतिशत से अधिक बढ़ाई गई फीस को अभिभावकों को वापस लौटाने के राज्य सरकार के सख्त नोटिफिकेशन पर अदालत ने अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। प्राइवेट स्कूल संचालकों की एक संस्था ने हाईकोर्ट के इस फैसले का दावा किया है, जिससे निजी स्कूलों को फौरी तौर पर एक बड़ी राहत मिली है।

सरकार ने फीस वापसी का जारी किया था सख्त अध्यादेश

गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने हाल ही में राज्य के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से एक अध्यादेश जारी किया था। सरकार ने अपने आदेश में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि यदि किसी भी निजी शिक्षण संस्थान ने पिछले तीन सालों के दौरान पांच फीसदी से ज्यादा फीस की बढ़ोतरी की है, तो उन्हें वह अतिरिक्त वसूली गई राशि अभिभावकों को वापस लौटानी होगी। सरकार के इस फैसले से अभिभावकों को तो राहत मिली थी, लेकिन स्कूल संचालकों में इसे लेकर भारी रोष था।

स्कूल एसोसिएशन ने खटखटाया था अदालत का दरवाजा

राज्य सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए प्राइवेट स्कूल संचालकों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। इस मामले में याचिका दायर करने वाली ‘रिकोग्नाइज्ड एंड एफिलिएटेड स्कूल एसोसिएशन’ के अध्यक्ष हरपाल सिंह यूके ने दावा किया है कि अदालत ने उनकी दलीलों को सुनने के बाद सरकार के इस आदेश पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन इसके जल्द ही अपलोड होने की उम्मीद है। अब इस मामले में अदालत की अगली सुनवाई होगी और कोर्ट का अंतिम फैसला ही सभी स्कूल संचालकों पर मान्य होगा।

Major setback for Punjab government from High Court; stay granted on order for refund of private school fees