चंडीगढ़( Punjab Live News ) पंजाब सरकार व डीजीपी दिनकर गुप्ता को बड़ी राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डी.जी.पी. पंजाब दिनकर गुप्ता , पंजाब सरकार और यू पी.एस.सी. के हक में बड़ा फ़ैसला सुनाते हुए डी.जी.पी.की नियुक्ति को जायज ठहराया है। इसलिए वह डी.जी.पी. के पद पर बने रहेंगे। दिनकर गुप्ता के डीजीपी बनने के खिलाफ सभी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
दिनकर गुप्ता को पंजाब के डीजीपी बनाए जाने के खिलाफ पंजाब के डीजीपी (मानवाधिकार आयोग) मोहम्मद मुस्तफा और डीजीपी (पीएसपीसीएल) सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की याचिका पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने इस साल 17 जनवरी को कैप्टन सरकार को झटका देते हुए दिनकर गुप्ता की डीजीपी पद पर नियुक्ति को खारिज कर दिया था।






