
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले अपने चतुर्थ श्रेणी (Class-IV) के कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए सभी पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 13,000 रुपये का ब्याज-मुक्त त्योहारी एडवांस देने का फैसला किया है। इस संबंध में वित्त विभाग का कार्यभार संभाल रहे मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से एक पत्र जारी कर दिया गया है।
आदेश के अनुसार, यह एडवांस उन सभी स्थायी और अस्थायी नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी सेवा कम से-कम अगले 10 महीने तक जारी रहने की संभावना है। जो कर्मचारी इस अग्रिम राशि का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें 14 अक्टूबर, 2025 तक अपना आवेदन जमा करना होगा। संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDOs) इस एडवांस को स्वीकृत करेंगे और इसका भुगतान 17 अक्टूबर, 2025 तक कर दिया जाएगा।

यह त्योहारी एडवांस 10 बराबर मासिक किस्तों में कर्मचारी के वेतन से वसूला जाएगा। अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को यह एडवांस केवल एक स्थायी सरकारी कर्मचारी की गारंटी या जमानत देने पर ही मिलेगा, ताकि राशि की पूरी वसूली सुनिश्चित हो सके।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह एडवांस वर्क चार्ज, डेली वेजर, अनुबंध (contractual) या आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों के लिए मान्य नहीं होगा। इसके अलावा, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अन्य सरकारी निगमों या स्थानीय निकायों में प्रतिनियुक्ति (deputation) पर हैं, उन्हें उनके मूल विभाग द्वारा यह एडवांस नहीं दिया जाएगा। यदि पति-पत्नी दोनों राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो दोनों में से केवल एक को ही यह एडवांस मिलेगा। साथ ही, निलंबित या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारियों को यह राशि नहीं दी जाएगी।
सरकार ने दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े नियम भी बनाए हैं। यदि कोई कर्मचारी एडवांस का दुरुपयोग करता है, तो उससे 10% की दर से दंडात्मक ब्याज वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि किसी अपात्र कर्मचारी को एडवांस स्वीकृत किया जाता है, तो संबंधित डीडीओ को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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