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MLA अनमोल गगन मान के पति को कोर्ट ने सुनाई 2 साल कैद की सजा, 3.5 करोड़ रुपए के लेनदेन से जुड़ा है मामला

डेराबस्सी: करोड़ों रुपये के चेक बाउंस मामले में डेराबस्सी की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए खरड़ से विधायक अनमोल गगन मान के पति शाहबाज सिंह सोही समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास परनीत कौर की अदालत ने तीनों दोषियों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। यह पूरा विवाद एक हाउसिंग प्रोजेक्ट कंपनी के पार्टनरों के बीच साढ़े तीन करोड़ रुपये के लेनदेन से जुड़ा हुआ है।

सात साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया फैसला

इस मामले की शुरुआत साल 2018 में हुई थी जब जीरकपुर के पूर्व सरपंच जसपाल सिंह के भाई और शिकायतकर्ता कमलजीत सिंह कामा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। शिकायत के अनुसार, ‘मेसर्स प्लेटिनम स्मार्ट बिल्डकॉन’ के तीनों पार्टनरों- शाहबाज सिंह सोही (हाल निवासी चंडीगढ़, मूल रूप से जीरकपुर वासी), जतिंदर सिंह नोनी और नछत्तर सिंह ने राजपुरा में एक प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों रुपये के प्लॉट बेचने का सौदा किया था। जब यह सौदा सिरे नहीं चढ़ा, तो पार्टनरों द्वारा दिए गए साढ़े तीन करोड़ रुपये के चेक बाउंस हो गए।

योजनाबद्ध तरीके से ठगी का आरोप और मौके पर जमानत

करीब सात साल तक चली इस लंबी सुनवाई के बाद शिकायत पक्ष के वकील भारत जोशी की दलीलें और पेश किए गए सबूत मजबूत साबित हुए। अदालत ने तीनों मुल्जिमों को दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, फैसला सुनाए जाने के बाद मौके पर ही जमानत राशि भरकर तीनों दोषियों ने जमानत हासिल कर ली। दूसरी ओर, शिकायतकर्ता कमलजीत सिंह कामा का स्पष्ट कहना है कि इन तीनों ने एक सोची-समझी साजिश के तहत योजनाबद्ध तरीके से ठगी की है और उन्हें उनके किए की पूरी सजा मिलने पर ही वे चैन की सांस लेंगे।

Court Sentences MLA Anmol Gagan Mann’s Husband to 2 Years in Prison; Case Involves a Transaction of 3.5 Crore