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(अमन बग्गा)
1. सभी बार, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन्द रहेंगे
2.सभी रेस्टोरेंट और सभी होटलों को बन्द रखने के निर्देश जारी किए गए है। रेस्टोरेंट और होटलों को केवल टेकवे / होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है।
3.शादियों / अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक लोगों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं है! 10 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित करने के लिए जिला प्रशासन की परमिशन लेनी होगी।
4.जिन लोगों ने कहीं भी कोई भी बड़ी सभाओं (धार्मिक / राजनीतिक / सामाजिक) में भाग लिया है, उन्हें 5 दिनों के लिए घर में होम क्वारनटीन होना होगा और कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा।
5.जिले भर में विवाह आदि के लिए रात का कर्फ्यू का समय रात 8.बजे से सुबह 5.00 बजे तक रहेगा। हालाँकि, उद्योग, पेट्रोल पंप और मेडिकल दुकानों के साथ-साथ हवाई, रेलगाड़ियों, बसों आदि से यात्रा करने वाले यात्रियों की आवाजाही और कर्फ्यू जैसी सभी आवश्यक गतिविधियों को कर्फ्यू प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है।
6 .सार्वजनिक परिवहन (बसों, टैक्सियों, ऑटो) में 50% तक ही सवारियों को बिठाया जा सकता है।
7.सभी मॉल, बाजार, दुकानें , रेस्टोरेंट और होटलों को आवश्यक सेवाओं के अलावा रविवार को बंद रखना पड़ेगा
सभी साप्ताहिक बाजार बंद रहें।
8.सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में जिन कर्मचारियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है और जिन्हें पिछले 15 दिन या अधिक समय से वैक्सीन का टीका नहीं लगाया गया है, वे टीकाकरण होने तक घर में रहें।
45 वर्ष से कम आयु वाले कर्मचारियों के दफ्तरों में काम के लिए आने के लिए केवल पिछले पांच दिनों के पुराने RTPCR की आवश्यकता होनी चाहिए। उन्हें नकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर कार्यालय में आने की अनुमति दी जानी चाहिए, अन्यथा उन्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी और घर पर ही रहना होगा।
9. माइक्रो-कन्टोन्मेंट ज़ोन को सख्ती से लागू किया जाए।
10.जालंधर के पुलिस कमिश्नर और एसएसपी को निर्देश जारी किए गए है कि वह सरकार द्वारा सभी मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाए।
6 फीट की दूरी के सामाजिक डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों, नियमों का उल्लंघन करने और मास्क न पहनने के खिलाफ़ कानूनी तौर पर टोल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आपराधिक कार्यवाही की जाए।
जानें रविवार को क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद
1. 24 घँटे दिन रात शिफ्ट में चलने वाली सभी तरह की फैक्टरी खुली रहेंगी।
2. दवाईयों की दुकानें खुली रहेंगी।
3. सब्जी, दूध,जरूरी वस्तुओं की दुकानें जैसे खाना, राशन,फल जानवरों के चारे की दुकानें नही खुलेंगी, केवल HOME डिलीवरी की जा सकती है।
4. ATM खुलें रहेंगे
5. पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।

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