जालंधर: जालंधर में 5 मई की रात सीमा सुरक्षा बल (BSF) मुख्यालय परिसर के बाहर हुए आईईडी (IED) ब्लास्ट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस धमाके के मुख्य आरोपी उमरदीन उर्फ मिट्ठू और घटना की वीडियोग्राफी करने वाले अनिल शर्मा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। साजिश की तह तक जाने और अन्य कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन का रिमांड मांगा था, जिसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर (CP) धनप्रीत कौर और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने देर रात तक दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है।
पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के इशारे पर हुआ धमाका
पुलिस की इस गहन जांच और पूछताछ में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह बात सामने आई है कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए सीधे तौर पर पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। भट्टी ने ही इन दोनों का ब्रेनवॉश कर उन्हें इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार किया था।
पैसे के लालच में बना मोहरा, साथी ने मोबाइल में कैद किया ब्लास्ट
पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, मुख्य आरोपी उमरदीन उर्फ मिट्ठू जीरकपुर के प्रभात नगर का रहने वाला है और पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर है। उमरदीन ने कुबूल किया है कि उसे इस धमाके के लिए पैसों का बड़ा लालच दिया गया था। वहीं, दूसरा आरोपी अनिल शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और वर्तमान में अमृतसर के रामतलाई चौक इलाके में रह रहा था। घटना के वक्त अनिल ने ही अपने मोबाइल फोन से ब्लास्ट का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था।
अमृतसर धमाके से किया इनकार, मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए
पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने दावा किया है कि उनका हाल ही में अमृतसर में हुए धमाके से कोई लेना-देना नहीं है। फिलहाल, पुलिस ने दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए हैं और उन्हें डेटा रिकवर करने के लिए फोरेंसिक लैब (FSL) भेज दिया है। पुलिस को पूरी उम्मीद है कि इन 7 दिनों की रिमांड और मोबाइल फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तानी हैंडलर्स और उनके भारत में फैले स्लीपर सेल नेटवर्क के कई और बड़े राज बेपर्दा हो सकते हैं।

Jalandhar BSF Headquarters Blast: Court Sends Both Accused to 7-Day Police Remand




