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बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी ऋतम्भरा समेत 32 लोग हुए बरी, देखिए पूरी लिस्ट

PLN – बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने बीजेपी के दिग्गज नेता और राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार में शामिल रहे लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ,उमा भारती ,साध्वी ऋतम्भरा समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आडवाणी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में बीजेपी नेताओं को पाक साफ बताया।

6 दिसंबर 1992 की वो घटना

6 दिसंबर 1992 को आवेशित कार सेवकों ने विवादित बाबरी मस्जिद ढांचे को गिरा दिया था। इस मामले में उसी दिन शाम को राम जन्मभूमि थाने में दो अलग-अलग FIR दर्ज कराई गई थी। इन FIR में लाखों कार सेवकों के अलावा आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार जैसे नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

ये 32 लोग हुए बरी 

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती , महंत नृत्य गोपाल दास, साध्वी ऋतम्भरा, चम्पत राय, विनय कटियार, राम विलास वेदांती, महंत धरम दास, पवन पांडेय, ब्रज भूषण शरण सिंह, साक्षी महाराज,सतीश प्रधान, आरएन श्रीवास्तव, तत्कालीन डीएम, जय भगवान गोयल, रामचंद्र खत्री , सुधीर कक्कड़, अमरनाथ गोयल, संतोष दुबे, प्रकाश शर्मा, जयभान सिंह पवैया, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, लल्लू सिंह, वर्तमान सांसद, ओम प्रकाश पांडेय, विनय कुमार राय, कमलेश त्रिपाठी, गांधी यादव, विजय बहादुर सिंह, नवीन शुक्ला, आचार्य धर्मेंद्र, रामजी गुप्ता.