नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद- 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा है। अनुच्छेद-370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, केंद्र के फैसले पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं। राष्ट्रपति के पास धारा-370 खत्म करने का अधिकार है।
यही नहीं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बरकरार रखा जाएगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो जम्मू-कश्मीर में चुनाव की तैयारी करें ताकि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल सके।

सीजेआई ने कहा कि हमने माना है कि संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर में 370(1)(डी) पर लागू किया जा सकता है और गैर-प्रयोग का दावा नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। धारा-370 अस्थायी प्रावधान था।



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The decision to remove Article 370 in Jammu and Kashmir will remain intact Supreme Court said – cannot challenge every decision of the government







