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EPFO के इस फैसले से पेंशनधारकों को मिली बड़ी राहत

नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशनधारक वर्ष में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय में भेज सकते हैं। ईपीएफओ के इस फैसले से पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिली है। मध्य दिल्ली ईपीएफओ कार्यालय के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आलोक यादव ने बुधवार को बताया कि नवंबर और दिसंबर में पेंशनधारकों के जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की भीड़ को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है।

 

यादव ने बताया कि प्रमाण पत्र की अवधि जमा कराने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। अगर किसी पेंशनधारक ने 1 जनवरी को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराया था तो यह अगले वर्ष इसी तिथि तक मान्य होगा। नए प्रावधान के अनुसार पेंशनधारक वर्ष में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि देशभर में 3 लाख से ज्यादा सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए अधिकृत किया गया है।

 

ईपीएफओ पेंशनधारक अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र से इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा यह सेवा बैंकों में भी जारी रहेगी। यादव ने बताया कि जिन पेंशनधारकों को वर्ष 2020 में पीपीओ जारी किया गया है, उन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।