नई दिल्ली: हर महीने की शुरुआत के साथ ही देश में कई वित्तीय और प्रशासनिक नियमों में बदलाव देखने को मिलते हैं। चालू महीने यानी 1 अगस्त से भी रसोई से लेकर बैंक खातों और रेलवे बुकिंग तक में कई बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। ये नए नियम आपकी मासिक योजना और जेब को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले हैं।
1. एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती
रसोई गैस उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए अगस्त की पहली तारीख राहत लेकर आई है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 202 रुपये की बड़ी कटौती की गई है। इस कटौती के बाद अब राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2728 रुपये में मिलेगा, वहीं कोलकाता में इसका नया भाव 2872.50 रुपये हो गया है। हालांकि, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।
2. तत्काल रेल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव
भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों और अव्यवस्था को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए टोकन देने का समय बुकिंग शुरू होने के समय के साथ ही तय किया जाएगा। यात्रियों को पहले टोकन जारी किया जाएगा और फिर उसी क्रम के अनुसार टिकट काउंटर से जारी किए जाएंगे, जिससे रेल यात्रियों को भीड़भाड़ से राहत मिलेगी।
3. उज्जिवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सर्विस चार्ज में संशोधन
बैंकिंग क्षेत्र में भी पहली तारीख से कई सेवाओं पर लगने वाले शुल्कों में संशोधन लागू हो गया है। इसी क्रम में उज्जिवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एसएमएस अलर्ट शुल्क के नियमों और दरों में बदलाव किया है। बैंक से जुड़े लेनदेन करने वाले ग्राहकों को इन संशोधित चार्जेस का विशेष ध्यान रखना होगा।
4. इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर साबुन और कार तक महंगी होने के आसार
मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैश्विक स्तर पर जारी तनाव के कारण इनपुट कॉस्ट में इजाफा हो रहा है। इसके चलते इस महीने से साबुन, कपड़े, कार, टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन जैसी दैनिक और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के दाम 4 से 6 फीसदी तक बढ़ सकते हैं। चाय की चुस्की से लेकर घर के जरूरी सामान तक इस महीने महंगे होने का अनुमान जताया गया है।
5. लेट आईटीआर भरने पर देना होगा भारी जुर्माना
वित्त वर्ष के लिए आईटीआर दाखिल करने की तय समय सीमा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में 1 अगस्त से बिलेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन करदाताओं ने तय तिथि तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अब 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का विलंब शुल्क यानी जुर्माना चुकाना पड़ेगा।
6. क्रेडिट कार्ड की नीतियों और रिवॉर्ड पॉइंट्स में बदलाव
देश के कई बड़े वित्तीय संस्थानों और बैंकों ने 1 अगस्त से अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इन संशोधनों में रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम, कार्ड का वार्षिक रखरखाव शुल्क और अन्य सेवा प्रभार शामिल हैं। हर बैंक के नियम अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए ग्राहकों को अपने संबंधित बैंक की नई गाइडलाइंस जरूर जांच लेनी चाहिए।
7. CKYC 2.0 का रोलआउट और आसान होगी केवाईसी प्रक्रिया
ग्राहकों को बार-बार केवाईसी दस्तावेजों के झंझट से बचाने के लिए वित्तीय क्षेत्र में CKYC 2.0 प्रणाली की शुरुआत हो रही है। बैंक, बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड हाउस इस नई तकनीक के माध्यम से डिजिटल सहमति मिलने के बाद सेंट्रल डेटाबेस से ग्राहक की पहचान का सत्यापन कर सकेंगे। इसके लागू होने से अब हर नए खाते या पॉलिसी के लिए बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
8. जीएसटी के तहत ई-इनवॉइस और ई-वे बिल के नए नियम
व्यापारियों और दुकानदारों के लिए 1 अगस्त से जीएसटी के नए नियम प्रभावी हो गए हैं। ई-इनवॉइस और ई-वे बिल प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ‘बिल-टू-शिप-टू’ लेनदेन में शिप-टू जीएसटीआईएन दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही नया सिस्टम राज्य कोड और जीएसटीआईएन की सटीकता की भी गहन जांच करेगा।


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