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मानहानि केस में CM मान की पत्नी को राहत, कोर्ट ने मजीठिया-खैहरा और जस्टिस रणजीत सिंह पर अनर्गल बयानबाजी करने पर लगाई रोक

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर को चंडीगढ़ जिला अदालत से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस रणजीत सिंह को डॉ. गुरप्रीत कौर के खिलाफ किसी भी तरह की भ्रामक, अपुष्ट और मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से रोक दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद अब ये तीनों नेता सोशल मीडिया या किसी भी सार्वजनिक मंच पर उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणियां साझा नहीं कर सकेंगे।

अदालत में दायर किया था मानहानि का मुकदमा

डॉ. गुरप्रीत कौर ने तीनों हस्तियों के खिलाफ अपनी छवि को धूमिल करने और निराधार आरोप लगाने को लेकर चंडीगढ़ की जिला अदालत में मानहानि का दीवानी मुकदमा दायर किया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के तहत उनके खिलाफ सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर झूठा व भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जिससे उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने अदालत से इस तरह की अपमानजनक बयानबाजी पर तुरंत रोक लगाने की गुहार लगाई थी।

अगले आदेश तक रोक, विपक्षी पक्ष को पक्ष रखने का मौका

याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम आदेश जारी कर दिया। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगले आदेश तक बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, सुखपाल सिंह खैहरा और रिटायर्ड जस्टिस रणजीत सिंह किसी भी माध्यम से डॉ. गुरप्रीत कौर के खिलाफ अपुष्ट या मानहानिकारक सामग्री न तो खुद साझा करेंगे और न ही प्रसारित कराएंगे। इसके साथ ही अदालत ने विपक्षी पक्ष को अपना रुख और दलीलें पेश करने के लिए नोटिस जारी कर अवसर दिया है।

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