सुल्तानपुरः कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर आज थोड़ी देर के लिए उस वक्त ब्रेक लग गई, जब मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुलतानपुर कोर्ट में पेश हुए। राहुल गांधी ने अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उन पर केस दर्ज कराया था।
इस मामले में सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। साल 2018 के इस मामले में राहुल ‘टेंशन’ में कोर्ट में पेश हुए और मुस्कुराते हुए बाहर निकले।

दरअसल, राहुल गांधी ने साल 2018 में बेंगलुरु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता और गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कथित तौर पर उन्हें ‘हत्यारा’ कह दिया था। इस पर विजय मिश्रा नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था।

जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को इस मामले में समन भेजा था। जानकारी के मुताबिक, अगर पर्याप्त सबूतों के बाद राहुल गांधी को दोषी करार दिया जाता तो उन्हें दो साल की सजा हो सकती थी।




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Rahul Gandhi gets big relief in defamation case had made controversial remarks against Amit Shah





