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जालंधर में इस दिन ड्राई डे घोषित, शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, होटल-रेस्तरां में भी नहीं छलकेंगे जाम

जालंधर: जालंधर जिला प्रशासन ने आगामी 14 दिसंबर को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) अमनिंदर कौर ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मतदान वाले दिन यानी 14 दिसंबर को संबंधित क्षेत्रों में ‘ड्राई डे’ घोषित कर दिया है। पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (सी) के तहत जारी इन आदेशों के मुताबिक, जालंधर जिले की सीमा में आने वाले उन सभी गांवों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा जहां चुनाव प्रक्रिया चल रही है।

प्रशासन द्वारा जारी किए गए इन कड़े निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि 14 दिसंबर को चुनाव वाले गांवों में शराब के ठेके पूरी तरह से बंद रहेंगे। यह प्रतिबंध केवल शराब की दुकानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन गांवों में स्थित होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों और क्लबों पर भी लागू होगा। यानी चुनाव वाले दिन इन प्रतिष्ठानों में भी ग्राहकों को शराब नहीं परोसी जा सकेगी। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नशे की वजह से चुनाव प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न न हो और कानून व्यवस्था बनी रहे।

इसके अलावा, आदेश में शराब के भंडारण को लेकर भी सख्ती बरती गई है। निर्देशों के अनुसार, मतदान वाले क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा शराब जमा करने या स्टोर करने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Jalandhar has declared a dry day, with a complete ban on the sale of alcohol, and no liquor in hotels and restaurants