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जेल में बंद रमन अरोड़ा और सुखदेव वशिष्ठ पर आया बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट ने सुनाया ये अहम फैसला

जालंधर: भ्रष्टाचार के मामले में 100 दिनों से अधिक समय से जेल में बंद जालंधर सेंट्रल से ‘आप’ विधायक रमन अरोड़ा और ATP सुखदेव वशिष्ठ को लेकर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने दोनों की रेगुलर बेल की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिससे उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

विजिलेंस ब्यूरो ने इस मामले में ATP सुखदेव वशिष्ठ को 14 मई को गिरफ्तार किया था और वह 114 दिनों से जेल में बंद थे। वहीं, विधायक रमन अरोड़ा को 23 मई को उनके अशोक नगर स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान विजिलेंस ने विधायक के घर से 6,30,245 रुपए नकद और करीब 1200 ग्राम सोने के जेवर भी बरामद किए थे।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जहां विधायक और एटीपी को राहत मिली है, वहीं मामले के एक अन्य आरोपी राजू मदान की जमानत याचिका पर सुनवाई 17 सितंबर को होगी। विधायक के समधी की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई 17 सितंबर को ही होनी है।

गौरतलब है कि इस मामले में विधायक के खुलासे के बाद उनके बेटे राजन अरोड़ा, समधी, नगर निगम की इंस्पेक्टर हरप्रीत कौर और आढ़ती महेश मखीजा को भी आरोपी बनाया गया था। इनमें से राजन अरोड़ा को पहले ही हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है, जबकि हरप्रीत कौर और महेश मखीजा भी जमानत पर बाहर हैं।

 

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A post shared by Jaspreet Singh (@akstudyvisa1)

HC gave this important decision