अलवर. चेक बाउंस मामले में चाकसू विधायक वेदप्रकाश सोलंकी (MLA Ved Prakash Solanki) को एक साल की सजा और 55 लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है. इसमें 54 लाख रुपये परिवादी मोहर सिंह यादव को दिए जायेंगे, जबकि एक लाख का जुर्माना कोर्ट में जमा होगा.
कोटपुतली बहरोड़ जिले की बहरोड़ एसीजेएम-3 कोर्ट के न्यायाधीश निखिल सिंह ने चेक बाउंस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बुधवार को इस पर अपना फैसला सुनाया.
परिवादी के वकील भूप्रेंद्र प्रजापत ने बताया की मोहर सिंह यादव रिटायर्ड पीटीआई की ओर से 2015 में 35 लाख रुपये चाकसू के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को जयपुर में किसी जमीन के पेटे दिए गए थे.
लेकिन वेद प्रकाश सोलंकी ने उनको जयपुर में ना तो कोई प्लॉट दिलाया और ना ही उनकी रकम लौटाई.
सोलंकी की ओर से दिया गया चेक बाउंस हो गया था उसके बाद सोलंकी ने मोहर सिंह यादव को एक चेक दिया था. वह चेक बैंक में लगाने के बाद बाउंस हो गया. इसके बाद पीड़ित मोहर सिंह यादव ने कोर्ट की शरण ली थी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आज फैसला सुनाया है. इसमें कोर्ट ने विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को एक साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन पर 55 लाख रुपये के आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
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