चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी को 3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने पोनमुडी और उनकी पत्नी पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने पोनमुडी की सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया क्योंकि वर्तमान में उनके पास उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार है।

निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। अब उस फैसले को मद्रास हाईकोर्ट ने पलट दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट से इस सजा पर रोक नहीं लगी तो उनका विधायक और मंत्री पद जाएगा।



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HC sentenced Higher Education Minister and his wife to 3 years in jail, also imposed a fine of Rs 50 lakh each; Action taken in this matter







