जालंधर: साल खत्म होने से पहले आम जनता को कानूनी पचड़ों और लंबे समय से लंबित मामलों से राहत दिलाने के लिए आज जिले में साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और पंजाब लीगल सर्विस अथॉरिटी के दिशा-निर्देशों पर आयोजित इस लोक अदालत में हजारों मामलों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। इस विशेष आयोजन की जानकारी देते हुए माननीय जज निर्भो सिंह गिल ने बताया कि लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से जिला स्तर पर और सब-डिविजन स्तर पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
माननीय जज निर्भो सिंह गिल ने बताया कि आज की लोक अदालत के लिए जिले में कुल 25 बेंच स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, फिल्लौर और नकोदर सब-डिविजन में भी दो-दो विशेष बेंच लगाए गए हैं, ताकि दूर-दराज के लोगों को भी सुविधा मिल सके। आज की सुनवाई के लिए कुल 50 हजार केस सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से ट्रैफिक चालान, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मामले, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 (चेक बाउंस), फौजदारी मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक) और बैंकों से जुड़े रिकवरी के मामले शामिल हैं। विशेष रूप से बैंकों से जुड़े मामलों के लिए चार कंपनियों के केस आए हैं, जिनमें आपसी समझौते के आधार पर निपटारा होने की पूरी उम्मीद है। जज ने यह भी स्पष्ट किया कि जो मामले आज सुलझ नहीं पाएंगे, उनके लिए अगली लोक अदालत 10 मार्च को आयोजित की जाएगी।
लोक अदालत के अलावा, प्रशासन ने नशा मुक्ति को लेकर एक अहम पहल की भी जानकारी दी। जज गिल ने बताया कि 6 दिसंबर से 6 जनवरी तक एक विशेष ‘ड्रग अवेयरनेस कैंपेन’ चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रशासन का रवैया सुधारात्मक रहेगा। उन्होंने कहा कि जो युवा नशे की लत के शिकार हो चुके हैं और खुद अपना इलाज करवाना चाहते हैं, वे नशा मुक्ति केंद्र में जाकर अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया जाएगा। यह इलाज 6 महीने का होगा, जिसके बाद डॉक्टरों द्वारा उन्हें एक सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। अगर किसी को इस प्रक्रिया में कानूनी सहायता की जरूरत है, तो वे डीएलएस (DLS) दफ्तर से संपर्क कर सकते हैं।
वहीं, ऑनलाइन ट्रैफिक चालान के भुगतान को लेकर लोगों में बने संशय को दूर करते हुए माननीय जज ने कहा कि फिलहाल उनके पास सीधे तौर पर ऑनलाइन चालान के मामले नहीं आ रहे हैं। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति अपने पेंडिंग ऑनलाइन चालान का भुगतान करना चाहता है, तो वह कोर्ट में याचिका (एप्लिकेशन) लगाकर इसका निपटारा करवा सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और अपने पुराने विवादों को आपसी सहमति से खत्म करें।

The last National Lok Adalat of the year is being held today in Jalandhar, where 50,000 cases will be settled




