जालंधर( अमन बग्गा) पंजाब में स्कूल फीसों को लेकर स्कूलों और अभिवावकों के बीच कानूनी लड़ाई में अदालत ने पेरेंट्स को बड़ा झटका दिया है। पेरेंट्स के लिए बुरी खबर सामने आई है।
बच्चों के मां बांप की पहले से और ज्यादा मुसीबत बढ़ गयी है। अदालत ने फैंसला सुनाते हुए कहा कि मां बांप को स्कूल को पूरी फीस देनी पड़ेगी।
हालांकि कुछ दिनों पहले कोर्ट ने 70% फीस देने की बात कही थी। मगर अब कोर्ट ने स्कूलों के पक्ष में फैंसला सुनाते हुए निर्देश दिए है कि चाहे कोई स्टूडेंट ऑनलाइन शिक्षा ले रहा हो या नही, मां बांप को स्कूल को ऑनलाइन शिक्षा की पूरी फीस देनी पड़ेगी।
इतना ही नही स्कूल बच्चों के पेरेंट्स से एडमिशन फीस भी ले सकते है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई मां बांप फीस देने के लिए सक्षम नही है तो वह स्कूल को अपनी कमाई के बारे में सबूत दिखा कर अवगत करवा सकते है लेकिन स्कूल ही अंतिम फैंसला लेंगे कि उन पैरेंट्स की स्कूल फीस माफ करनी है या नही। इस के इलावा स्कूल मां बांप से बस चार्ज भी ले सकते है।
हालांकि कोई भी स्कूल किसी भी स्टूडेंट को फीस न देने पर स्कूल से नही निकाल सकेगा। वही पेटेंट्स पक्ष के वकील ने कहा कि हम दो जजों के बैंच के पास अपील कर सकते है। उस के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते है।
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