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देशभर में लागू हुआ महिला आरक्षण कानून, लेकिन अभी नहीं मिलेगा 33 फीसदी आरक्षण का सीधा लाभ; जानिए क्या है पेंच

नई दिल्ली: देश की राजनीति और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी एक बेहद अहम खबर सामने आई है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला ऐतिहासिक ‘महिला आरक्षण अधिनियम 2023’ गुरुवार (16 अप्रैल) से पूरे देश में लागू हो गया है। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने राजपत्र (गजट) में इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि, सरकार के इस कदम ने एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है। दरअसल, संसद में फिलहाल इसी कानून में संशोधन कर इसे 2029 से लागू करने पर चर्चा चल रही है, ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 2023 के इस अधिनियम को अचानक 16 अप्रैल 2026 की तारीख से क्यों अधिसूचित किया गया है।

अभी नहीं मिलेगा 33 फीसदी आरक्षण का सीधा लाभ, जानिए क्या है पेंच

अधिसूचना जारी होने और कानून के लागू होने के बावजूद, महिलाओं को अभी चुनाव में इस 33 फीसदी आरक्षण का तुरंत लाभ नहीं मिल पाएगा। इस मामले में एक अधिकारी ने कानून को लागू करने के पीछे केवल “तकनीकी कारणों” का हवाला दिया है, लेकिन इसकी कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की। अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम भले ही लागू हो गया है, लेकिन वर्तमान लोकसभा या सदन में इस आरक्षण को लागू नहीं किया जा सकता। नियम के मुताबिक, अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही महिलाओं के लिए यह आरक्षण जमीनी स्तर पर प्रभावी हो सकेगा।

क्या है ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ का पूरा गणित?

आपको बता दें कि सितंबर 2023 में संसद ने विधायी निकायों में महिलाओं की हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ सर्वसम्मति से पारित किया था। इस कानून में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। 2023 के मूल कानून के तहत, यह आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं होना था, क्योंकि इसे 2027 की संभावित जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ा गया था। हालांकि, इसे पहले लागू करने की मांग के बीच वर्तमान में सरकार द्वारा लोकसभा में तीन विधेयक लाए गए हैं, ताकि इस महिला कोटा को जल्द से जल्द 2029 के आम चुनावों में ही लागू किया जा सके।

Women’s Reservation Act Implemented Nationwide—But Direct Benefits of 33% Reservation Not Yet