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पंजाब में अवैध रूप से रह रहे 3 थाई नागरिक डिपोर्ट, बिना रजिस्ट्रेशन ठहराने पर मकान मालिक पर FIR दर्ज

अमृतसर: पंजाब के सीमावर्ती जिले अमृतसर में कमिश्नरेट पुलिस और फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) की संयुक्त टीम ने विदेशी नागरिकों के अवैध प्रवास और नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कानूनी कार्रवाई की है। सुरक्षा मानकों और आव्रजन नियमों को ताक पर रखकर बिना अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के विदेशी मेहमानों को ठहराने के मामले में एक रिहायशी इमारत के संचालक के खिलाफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही, वैध वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में गैरकानूनी रूप से रह रहे तीन थाईलैंड के नागरिकों को तत्काल प्रभाव से वापस उनके देश डिपोर्ट (निर्वासित) कर दिया गया है।

प्रताप नगर की इमारत में मिले 5 विदेशी, 3 के वीजा की अवधि हो चुकी थी खत्म
पुलिस और एफआरआरओ के अधिकारियों ने खुफिया इनपुट के आधार पर अमृतसर के प्रताप नगर, जीटी रोड स्थित एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत पर औचक छापेमारी की। जांच के दौरान इमारत के कमरों में 5 विदेशी नागरिक रहते हुए पाए गए। जब जांच दल ने उनके पासपोर्ट, वीजा और अन्य यात्रा दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की, तो खुलासा हुआ कि इनमें से 3 थाई नागरिकों के वीजा की वैधता काफी पहले समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद वे संबंधित अधिकारियों को सूचित किए बिना अवैध रूप से शहर में रह रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने आवश्यक राजनयिक व कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत तीनों नागरिकों को हिरासत में लेकर थाईलैंड डिपोर्ट कर दिया।

फॉर्म-3 पोर्टल पर नहीं दी जानकारी, बी-डिवीजन थाने में केस दर्ज
पड़ताल के दौरान स्थानीय स्तर पर भी गंभीर लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी सामने आई। जिस इमारत में विदेशी नागरिकों को शरण दी गई थी, वह विदेशी नागरिकों के आगमन व प्रवास का ब्योरा दर्ज करने के लिए अनिवार्य सरकारी ‘फॉर्म-3’ पोर्टल पर पंजीकृत ही नहीं थी। इसके अतिरिक्त, संपत्ति मालिक ने अपने परिसर में विदेशी नागरिकों के ठहरने की अनिवार्य सूचना स्थानीय पुलिस थाने या जिला प्रशासन को नहीं दी थी। इस आपराधिक लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए थाना बी-डिवीजन में आवास उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की धारा 23 के अंतर्गत केस दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी गई है।

होटल, पीजी, होमस्टे और मकान मालिकों को सख्त चेतावनी
इस कार्रवाई के मद्देनजर कमिश्नरेट पुलिस और एफआरआरओ ने जिले के सभी होटल संचालकों, गेस्ट हाउस मालिकों, पेइंग गेस्ट (पीजी) प्रबंधकों, होमस्टे और निजी आवास किराए पर देने वालों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने दो टूक हिदायत दी है कि किसी भी विदेशी नागरिक को कमरा या मकान किराए पर देने से पहले उनका उचित सत्यापन, आधिकारिक पंजीकरण और फॉर्म-3 पोर्टल पर तुरंत जानकारी दर्ज कराना अनिवार्य है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विदेशी नागरिकों के प्रवास से जुड़ी जानकारी छिपाना देश की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी गैर-जमानती धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Three Thai nationals living illegally in Punjab have been deported; an FIR has been registered against their landlord