चंडीगढ़: पंजाब में बेअदबी की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए अब सबसे सख्त कानून लागू होने जा रहा है। लंबे समय से उठ रही कड़े प्रावधानों की मांग को आखिरकार अमलीजामा पहना दिया गया है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बेअदबी से जुड़े इस अहम बिल पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद इसने अब एक सख्त कानून का रूप ले लिया है। राज्य सरकार जल्द ही इसे लागू करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। इस बड़े और ऐतिहासिक फैसले के बाद बेअदबी करने वालों के मन में खौफ पैदा होना तय है।
उम्रकैद की मिलेगी सजा, न जमानत मिलेगी और न गिरफ्तारी से पहले कोई नोटिस
इस नए और सख्त कानून के तहत अब बेअदबी के मामलों में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बिल में किए गए कड़े प्रावधानों के अनुसार, बेअदबी करने वाले को अब सीधे उम्रकैद की सजा भुगतनी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ऐसे मामलों में आरोपी को बिना कोई नोटिस दिए सीधे गिरफ्तार कर सकती है। यह अपराध गैर-जमानती होगा, यानी आरोपी को अदालत से आसानी से जमानत भी नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा, यदि कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति ऐसी घटना को अंजाम देता है, तो उसके गार्जियन (संरक्षक) को सजा देने का भी सख्त प्रावधान इस कानून में विशेष रूप से शामिल किया गया है।
सीएम भगवंत मान ने साझा की जानकारी, वाहेगुरु का किया कोटि-कोटि धन्यवाद
इस अहम कानून के पास होने की खुशखबरी खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ (X) पर एक पोस्ट के जरिए जनता के साथ साझा की है। सीएम मान ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पंजाब विधानसभा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के खिलाफ जो बिल पारित किया गया था, उस पर माननीय राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब यह पूरी तरह से कानून बन चुका है। मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए लिखा कि उनके जैसे एक छोटे से सेवक से यह बड़ी सेवा लेने के लिए वह वाहेगुरु जी का कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस फैसले पर समर्थन के लिए समस्त संगत का भी हृदय से आभार व्यक्त किया है।

Those guilty of sacrilege in Punjab will now face severe consequences; strict law mandating life








