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DGP दिनकर गुप्ता को ‘सुप्रीम’ राहत, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देती मोहम्मद मुस्तफा की पिटीशन रद्द

चंडीगढ़: पंजाब के डीजीपी के तौर पर दिनकर गुप्ता की नियुक्ति मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा को झटका देते हुए उनकीक पिटीशन को रद्द कर दिया है।

दरअसल, दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को पंजाब के ही आईपीएस आधिकारियों मोहम्मद मुस्तफा और सिद्धार्थ चटोपाध्याय ने चुनौती दी थी। उसी चुनौती के आधार पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने गुप्ता की नियुक्ति रद्द कर दी थी। कैट के फैसले को पंजाब सरकार और दिनकर गुप्ता ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी तो हाईकोर्ट ने गुप्ता की नियुक्ति को रद्द किए जाने के ‘कैट’ के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।