
नई दिल्ली: दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के निवासियों को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। फैसले के अनुसार, 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन लोग कुल तीन घंटे सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चला सकेंगे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह आदेश सुनाया। पीठ ने कहा, हम कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दे रहे हैं। हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, लेकिन पर्यावरण के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
इससे पहले, दिल्ली-NCR से जुड़े राज्यों और केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिवाली, गुरुपर्व और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। अदालत ने ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर 10 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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Supreme Court has taken a major decision




