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SBI ग्राहक ध्यान दें! ATM से निकासी फेल तो GST के साथ भरना होगा जुर्माना

 

नई दिल्लीः एसबीआई ने अपने एटीएम से निकासी नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत खाते में ज्यादा राशि नहीं होने पर अगर एटीएम से निकासी फेल हो जाती है तो एसबीआई ग्राहकों को 20 रुपये जुर्माने के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा।

 

 

एसबीआई के मुताबिक, 1 जुलाई, 2020 से बदले नियमों के तहत एटीएम से निकासी की सुविधा सीमित कर दी गई है। अब मेट्रो शहरों में रहने वाले एसबीआई के नियमित बचत खाताधारक एक महीने में एटीएम से 8 बार ही मुफ्त निकासी कर सकेंगे। इनमें 5 बार एसबीआई एटीएम और 3 बार किसी अन्य बैंक के एटीएम से निकासी शामिल है। मुफ्त निकासी की सीमा पार करने पर ग्राहकों को प्रत्येक निकासी पर शुल्क देना होगा।

 

 

 


नए नियमों के मुताबिक, एसबीआई ने गैर-मेट्रो शहरों के अपने ग्राहकों को एटीएम से 10 मुफ्त निकासी की छूट दी है। इनमें 5 निकासी एसबीआई के एटीएम से किए जा सकते हैं, जबकि 5 किसी अन्य बैंक के एटीएम से। इसके बाद प्रत्येक निकासी पर शुल्क देना होगा। हालांकि, बैंक खाते में एक लाख रुपये से ज्यादा का औसत मासिक बैलेंस रखने वाले बचत खाताधारकों को एसबीआई समूह और अन्य बैंकों के एटीएम में असीमित निकासी की छूट है।

 

 

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