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इन 3 बैंकों पर RBI की सख्ती, ठोका जुर्माना, इनमें कहीं आपका अकाउंट तो नहीं?

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया समय-समय पर बैंकों की तरफ से न‍ियमों का पालन नहीं करने पर बैंकों के ख‍िलाफ जुर्माना लगाता रहता है। अब आरबीआई ने ‘द नासिक मर्चेन्ट्स कोऑपरेटिव बैंक’ समेत तीन सहकारी बैंकों पर रेग्‍युलेटरी कॉम्‍पलीएंस में खामी को लेकर जुर्माना लगाया है।

रिजर्व बैंक की तरफ से जारी बयान में कहा गया क‍ि धोखाधड़ी की सूचना और निगरानी के संदर्भ में जारी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्‍चर एंड रूरल डेवलपमेंट के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर मुंबई स्थित ‘महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक’ पर 37.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

एक अन्य प्रेस नोट में केंद्रीय बैंक ने कहा कि ‘द नासिक मर्चेन्ट्स कोऑपरेटिव बैंक’ पर अन्य बैंकों के साथ ड‍िपोज‍िट प्‍लान‍िंग और ड‍िपोज‍िट रकम पर ब्‍याज के मामले में आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बिहार के बेतिया स्थित ‘नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’ पर भी दो लाख का जुर्माना लगा है।

आरबीआई की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खामियों को लेकर लगाया गया है। इससे पहले आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक पर करीब एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इंडसइंड बैंक पर जुर्माना ‘अपने ग्राहक को जानो’ मानकों का पालन नहीं करने पर लगाया गया था।

RBI’s strictness on these 3 banks