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रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉलों और मल्टीप्लेक्सों में बार खोलने को लेकर पंजाब सरकार ने जारी की नई Guidelines

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने कंटेनमैंट जोनों से बाहर के इलाकों में ज्यादा गतिविधियां खोलने की आज्ञा दी है जिसमें होटलों, शॉपिंग मालों और मल्टीप्लेक्सों में बार खोलने की मंजूरी देना शामिल है।

 

 

सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि सरकार ने पंजाब में कंटेनमैंट ज़ोनों से बाहर के क्षेत्रों में स्थित होटल, शॉपिंग मालों और मल्टीप्लेक्सों में बार खोलने की इजाज़त देने का फ़ैसला किया है। इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों की मैनेजमेंट स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर लागू की मानक हिदायतों की पालना को यकीनी बनाऐगी।

 

 

इससे पहले, राज्य सरकार ने गत 8 जून को राज्य के कंटेनमैंट ज़ोनों से बाहर के क्षेत्रों में होटल, रैस्टोरैंट और अन्य आतिथ्य सेवाओं और शापिंग माल आदि खोलने की इजाज़त दे दी थी जिसमें यह शर्त लगाई गई थी कि आबकारी विभाग के लाइसेंस के अनुसार रैस्टोरैंटों और होटलों के कमरों में शराब परोसी जा सकती है परन्तु बारों को पिछले दिशा-निर्देशों के अनुसार बंद रखना होगा।