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जालंधर में नाइट लाइफ पर पुलिस का पहरा: रात 12 बजे तक ही खुलेंगे क्लब-रेस्टोरेंट, DJ और हथियारों के प्रदर्शन पर भी सख्त पाबंदी

जालंधर: जालंधर में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने शहर के रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य खाने-पीने के स्थानों के लिए नए और सख्त नियम लागू किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए इन आदेशों के मुताबिक, अब शहर में सभी रेस्टोरेंट, क्लब और फूड आउटलेट्स को रात 12 बजे तक हर हाल में बंद करना होगा।

साढ़े 11 बजे के बाद नो एंट्री

प्रशासन द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि रात 11:30 बजे के बाद किसी भी रेस्टोरेंट या क्लब में न तो कोई नया ऑर्डर लिया जाएगा और न ही किसी नए ग्राहक को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही शराब की दुकानों और अहातों को भी रात 12 बजे या उनके लाइसेंस में निर्धारित शर्तों के अनुसार समय पर बंद करना अनिवार्य होगा।

रात 10 बजे के बाद थम जाएगा शोर

पुलिस कमिश्नर ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी सख्त हिदायतें दी हैं। आदेशानुसार, रात 10 बजे के बाद डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा या गायकों के कार्यक्रमों की आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। सभी संस्थानों को 10 डेसिबल (ए) की सीमा का पालन करना होगा। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी इमारत की चारदीवारी से आवाज बाहर न आए। इसके अलावा, वाहनों में लगे म्यूजिक सिस्टम की आवाज भी इतनी धीमी रखनी होगी कि वह गाड़ी के बाहर सुनाई न दे।

सोशल मीडिया पर हथियारों के दिखावे पर होगी कार्रवाई

पुलिस ने आर्म्स रूल्स 2016 के तहत मैरिज पैलेस, होटल, विवाह समारोहों और पार्टियों में हथियार लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने गन कल्चर पर नकेल कसते हुए हथियारों का महिमामंडन करने वाले गानों और सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो या रील अपलोड करने पर भी रोक लगा दी है। फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर हथियारों का प्रदर्शन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नफरती भाषण देने पर भी रोक रहेगी।

बुलेट के पटाखों पर भी नजर, 7 मार्च तक आदेश लागू

शहर में बाइक के साइलेंसर मॉडिफाई करवाकर पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले हुड़दंगियों पर भी पुलिस की सख्ती रहेगी। आदेश में साफ कहा गया है कि कोई भी मैकेनिक या दुकानदार निर्धारित मानकों के विपरीत साइलेंसर नहीं बनाएगा और न ही उसमें छेड़छाड़ करेगा। पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी ये सभी आदेश 7 मार्च 2026 तक प्रभाव में रहेंगे और इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

Police crackdown on nightlife in Jalandhar: Clubs and restaurants will only be allowed to remain open until midnight