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अब बैंक डूबने के बावजूद सेफ रहेंगे आपके पांच लाख रुपए, यहां समझिए क्या हुआ बदलाव

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि बैंक जमा राशि पर गारंटी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि बैंक जमा पर गारंटी की सीमा तीन लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी गई है। यानी यदि कोई बैंक डूबता है या कंगाल होता है तो बैंक खाते में जमा पांच लाख रुपए तक की राशि पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी।

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) एक्ट 1961 के तहत अभी तक बैंक में जमा राशि में से कुल 1 लाख रुपए तक की राशि सुरक्षित होती है। यदि कोई बैंक फेल होता है तो एक लाख से अधिक की राशि की कोई गारंटी नहीं होती है। सुरक्षित राशि की सीमा 25 साल पहले तय की गई थी। अब पीएमसी बैंक घोटाला सामने आने के बाद बैंक में जमा राशि की सुरक्षा ने एक बार फिर सरकार का ध्यान खींचा है। सरकार पर बैंक में जमा राशि की सुरक्षित सीमा बढ़ाने को लेकर काफी दबाव बना हुआ था।

बजट में डिपॉजिट इंश्योरेंस बढ़ाए जाने के ऐलान का बैंकबाजार डॉट कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा, ‘यह डिपॉजिटर सेंटिमेंट को बूस्ट करने की दिशा में अहम कदम है। इस ऐलान से खासतौर से सीनियर सिटिजंस को फायदा मिलेगा, जो अपने बुढ़ापे में डिपॉजिट इंटरेस्ट पर निर्भर रहते हैं।’