
नई दिल्ली: दिल्ली में ट्रैफिक चालान माफ कराने का सुनहरा मौका 8 मार्च 2025 को है। इस दिन लगने वाली लोक अदालत में जाकर आप अपने लंबित ट्रैफिक चालान माफ करा सकते हैं या उनकी राशि कम करा सकते हैं। हालांकि, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। लोक अदालत जाने वाले लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपना चालान या नोटिस का प्रिंटआउट साथ लेकर जाएं, अन्यथा उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ सकता है।
जल्दबाजी में अक्सर लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और कई बार जरूरी दस्तावेज घर पर ही भूल जाते हैं। लोक अदालत में चालान माफी या राशि कम कराने के लिए नोटिस/चालान का प्रिंटआउट सबसे जरूरी दस्तावेज है। इसके बिना लोक अदालत में आपका काम नहीं हो पाएगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर इस संबंध में एक पोस्ट साझा किया है। पोस्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, कोर्ट परिसर में नोटिस या चालान का प्रिंटआउट निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए, यह बेहद जरूरी है कि आप लोक अदालत जाने से पहले ही अपना नोटिस या चालान प्रिंटआउट प्राप्त कर लें और उसे अपने साथ रखें।
अगर आप 8 मार्च को लोक अदालत जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आपके पास अपना नोटिस या चालान प्रिंटआउट है। घर से समय पर निकलें ताकि आप समय सीमा के भीतर अदालत पहुंच सकें और चालान माफी का लाभ उठा सकें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि लोक अदालत के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा अब बंद हो चुकी है, इसलिए जिन्होंने पहले से अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, वे अब इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
संक्षेप में, 8 मार्च को लोक अदालत में चालान माफी के लिए जा रहे हैं तो अपना चालान/नोटिस प्रिंटआउट ले जाना न भूलें और समय पर पहुंचे। यह आपके लिए चालान माफ कराने का आखिरी मौका हो सकता है।
View this post on Instagram
Note: Challan will not be forgiven!




