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PSEB का बड़ा फैसला, 8वीं और 10वीं के रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य हुआ ये नियम

लुधियाना: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने 8वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बोर्ड ने अब इन दोनों कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट (जन्म प्रमाण पत्र) को अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, इसके साथ ही बोर्ड ने हजारों छात्रों और स्कूल प्रबंधकों को एक बड़ी राहत भी दी है, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आ रही कई तरह की परेशानियां दूर हो सकेंगी।

सर्टिफिकेट न होने पर पोर्टल पर शुरू हुआ ‘अंडरटेकिंग’ का विकल्प

बोर्ड के नए फैसले के अनुसार, जिन विद्यार्थियों का जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बन पाया है या जिनके पास डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है, उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। छात्रों और स्कूलों को राहत देते हुए बोर्ड ने अपने आधिकारिक पोर्टल पर अब ‘अंडरटेकिंग’ (घोषणा पत्र) का एक नया ऑप्शन शुरू कर दिया है। इसके तहत स्कूल अब ऐसे छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए अंडरटेकिंग अपलोड कर सकते हैं, ताकि बिना किसी रुकावट के उनका साल खराब हुए बिना समय पर रजिस्ट्रेशन पूरा हो सके।

बिना लेट फीस रजिस्ट्रेशन के लिए 10 जुलाई है आखिरी मौका

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए समय-सीमा भी स्पष्ट कर दी है। बोर्ड के निर्देशों के मुताबिक, बिना किसी लेट फीस (विलंब शुल्क) के रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई तय की गई है। वहीं, ऑनलाइन फीस जमा करवाने के लिए स्कूलों को 15 जुलाई तक का समय दिया गया है। बोर्ड ने सभी स्कूलों के प्राचार्यों और प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित अंतिम तिथि से पहले अपने सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान की प्रक्रिया को पूरा कर लें।

Major decision by PSEB: This rule becomes mandatory for Class 8 and 10 registration