
नई दिल्ली: पैन कार्ड (PAN Card) यानी परमानेंट अकाउंट नंबर आज के समय में सबसे जरूरी वित्तीय दस्तावेजों में से एक है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर लोन लेने, सैलरी पाने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है।
अब पैन कार्ड को लेकर सरकार की ओर से एक जरूरी हिदायत जारी की गई है। इंडियन टैक्स लॉ के मुताबिक, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है और इसकी आखिरी तारीख (PAN-Aadhaar card linking deadline) भी तय कर दी गई है।
31 दिसंबर 2025 है डेडलाइन
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर आप इस डेडलाइन को चूक जाते हैं, तो आपकी मुश्किलें बढ़नी तय हैं। विभाग के अनुसार, पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड असक्रिय हो जाएगा।

पैन निष्क्रिय होने पर क्या होगा?
31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर आप कई बड़े वित्तीय काम नहीं कर पाएंगे:
- आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे और न ही रिफंड क्लेम कर सकेंगे।
- आपसे उच्च दरों पर TDS और TCS की कटौती की जाएगी।
- आपके फॉर्म 26AS में क्रेडिट भी नहीं दिखेगा।
- प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने या लोन लेने में भारी परेशानी होगी।
रुक जाएंगे ये सभी बड़े काम:
- नया बैंक या डीमैट खाता: आप किसी भी बैंक में नया अकाउंट या शेयर बाजार में निवेश के लिए डीमैट खाता नहीं खोल पाएंगे।
- डिपॉजिट लिमिट: आप किसी भी बैंक खाते में 50,000 रुपये से ज्यादा कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं।
- शेयर बाजार में निवेश: आप शेयर बाजार में कोई नया निवेश नहीं कर पाएंगे।
- लोन: आप बैंकों से किसी भी प्रकार के लोन (होम, कार या पर्सनल) के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
- प्रॉपर्टी: आप मकान या गाड़ी खरीद या बेच नहीं सकेंगे।
- KYC: आपका KYC अपडेट नहीं हो पाएगा।
हालांकि, आपका मौजूदा बैंक अकाउंट, बैलेंस और निवेश तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन आप कोई नया वित्तीय निवेश या खाता नहीं खोल पाएंगे।
ऐसे आसानी से करें पैन-आधार लिंक
आप घर बैठे ही आसानी से अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं:
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
incometax.gov.in/iec/foportalपर जाएं। - होमपेज पर ‘Link Aadhaar’ टैब पर क्लिक करें।
- अपना PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें।
- ‘Validate’ बटन पर क्लिक करें।
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और सबमिट करें। आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।
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