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कोरोना कॉलर ट्यून पर चिढ़ा हाईकोर्ट, केंद्र सरकार को दी ऐसा करने की सलाह

नई दिल्लीः केंद्र के मोबाइल कॉलर ट्यून पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। जस्टिस विपिन सिंघई और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने कहा कि जब भी कोई फोन लगाता है तो उसे चिढ़ पैदा करने वाली ट्यून सुनाई पड़ती है कि वैक्सीन लगवाइए, कौन लगाएगा वैक्सीन, जब ये है ही नहीं।

अदालत ने कहा कि इस तरह के मैसेज का क्या मतलब है। अदालत ने कहा कि आपको सभी को वैक्सीन देनी चाहिए। अगर आप इसके लिए पैसे लेने जा रहे हैं तो भी इसे दीजिए। बच्चे भी कह रहे हैं, ये क्या है। ऐसे मामले में सरकार को थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए।

सरकार को और भी मैसेज बनाने चाहिए। ये नहीं कि एक ही मैसेज बनाया और हमेशा उसी को चलाते रहें। जैसे एक टेप जब तक खराब नहीं हो जाता, तब तक बजता रहता है। आप भी इस मैसेज को 10 साल तक चलाएंगे।

High court teasing on Corona collar tune, advised central government to do so