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कंफर्म ट्रेन टिकट कैंसिल कराने का झंझट खत्म, रेलवे लाया नया नियम, अब बिना जुर्माना दिए बदल सकेंगे यात्रा की तारीख

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने करोड़ों रेल यात्रियों को एक बड़ी राहत देते हुए टिकट नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। जल्द ही यात्री अपने कंफर्म ट्रेन टिकट की तारीख को बिना कोई कैंसिलेशन चार्ज दिए बदल सकेंगे। यह नया नियम जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे यात्रियों को न केवल सुविधा होगी, बल्कि टिकट कैंसिल करने पर लगने वाले भारी शुल्क से भी मुक्ति मिलेगी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नई यात्री-अनुकूल सुविधा की जानकारी देते हुए बताया कि अब यात्रियों को अपनी तय तारीख पर सफर न कर पाने की स्थिति में टिकट कैंसिल करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे ऑनलाइन ही अपनी यात्रा की तारीख को आगे या पीछे कर सकेंगे। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि टिकट रिशिड्यूल करने पर किसी भी तरह का कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा।

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नई तारीख पर सीट की कन्फर्मेशन उपलब्धता पर निर्भर करेगी; यदि सीट खाली नहीं हुई तो टिकट वेटिंग लिस्ट में जा सकता है। इसके साथ ही, किराए का भी समायोजन किया जाएगा, जिसके तहत यदि नई तारीख का किराया अधिक हुआ तो यात्री को केवल अंतर की राशि चुकानी होगी, और यदि किराया कम हुआ तो रेलवे द्वारा अतिरिक्त राशि वापस रिफंड कर दी जाएगी।

मौजूदा नियमों के तहत, कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को एक मोटी रकम गंवानी पड़ती है। वर्तमान में एसी फर्स्ट क्लास पर 240 रुपये, एसी 2-टियर पर 200 रुपये, एसी 3-टियर पर 180 रुपये और स्लीपर क्लास पर 120 रुपये का कैंसिलेशन चार्ज (जीएसटी अलग) लगता है। नए नियम के लागू होने के बाद यह पूरी राशि बच जाएगी, जो यात्रियों के लिए एक बड़ी बचत होगी।

 

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