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पंजाब के अभिभावकों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगा ब्रेक

जालंधर: पंजाब में अब प्राइवेट स्कूल अपनी मर्जी से हर साल फीस में बेतहाशा वृद्धि नहीं कर पाएंगे। राज्य सरकार के अहम अध्यादेश को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। इस नए नियम के लागू होने के बाद अब सूबे का कोई भी निजी स्कूल सालाना 5 प्रतिशत से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेगा। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर इस बड़े फैसले की जानकारी साझा करते हुए अभिभावकों को यह राहत भरी खबर दी है।

CM भगवंत मान ने जताया राज्यपाल का आभार

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस अध्यादेश की कॉपी शेयर करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि पंजाब के बच्चों और उनके माता-पिता के हित में लिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगाने के लिए राज्यपाल का दिल से धन्यवाद। सीएम ने स्पष्ट किया कि “द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) अध्यादेश, 2026” पर साइन हो गए हैं। इस अध्यादेश के लागू होने के साथ ही अब राज्य में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पूरी तरह से रुक जाएगी।

शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देगी सरकार

मुख्यमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि हमारी सरकार शिक्षा को किसी भी कीमत पर व्यापार नहीं बनने देगी। राज्य सरकार आम लोगों की जेब पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि इस अहम फैसले को बीते 22 जून को हुई कैबिनेट की अहम बैठक में पास किया गया था, जिसे अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद पूरी तरह से लागू कर दिया गया है।

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