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क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स को लेकर राहत देने के मूड में नहीं सरकार, किया ये बदलाव

नई दिल्ली: क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स को लेकर सरकार फिलहाल किसी तरह की राहत देने के मूड में नहीं दिख रही है। इसलिए सरकार ने वित्त विधेयक-2022 में कुछ संशोधन करते हुए इसके लिए नियम और कड़े करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्रालय ने किसी एक वर्चुअल डिजिटल एसेट में होने वाले फायदे से किसी अन्य डिजिटल एसेट के नुकसान की भरपाई की छूट खत्म करने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने लोकसभा सदस्यों को वित्त विधेयक-2022 की जो कॉपियां वितरित की हैं, उसमें इससे जुड़ी धारा से ‘अन्य’ शब्द को हटाने का प्रस्ताव रखा है।

इसे और आसान भाषा में समझें, तो अब क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले किसी निवेशक को वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) के ट्रांसफर पर अगर कोई नुकसान होता है, तो उसे अब इसे किसी अन्य डिजिटल एसेट के ट्रांसफर करने पर होने वाले लाभ से भरपाई करने की छूट नहीं होगी। वित्त विधेयक में VDA ऐसा कोई कोड, नंबर या टोकन हो सकता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफर, स्टोर या ट्रेड किया जा सके। VDA में क्रिप्टोकरेंसी और नॉन-फंजिबिल टोकन (NFT) शामिल हैं, जो बीते कुछ सालों में लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुए हैं।

Government in no mood to give relief regarding tax on cryptocurrencie