
नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेखा सरकार ने एक बड़ा और सख़्त कदम उठाया है। सरकार ने घोषणा की है कि 1 नवंबर से, दिल्ली के बाहर पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभी वाणिज्यिक मालवाहक वाहन (कमर्शियल गुड्स व्हीकल) जो BS-VI उत्सर्जन मानकों (BS-VI emission) का अनुपालन नहीं करते हैं, उन्हें दिल्ली में प्रवेश (एंट्री) नहीं करने दिया जाएगा। यह निर्देश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेशों के बाद दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया है।
अक्टूबर से जनवरी के बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, पराली जलाने और मौसम की स्थिति के कारण बेहद खराब हो जाती है। इसी के मद्देनज़र, सरकार हर साल उन वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगाती है जो ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। यह कदम धुंध के मौसम में हवा को और ज़हरीला बनाने वाले कणों और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने के लिए उठाया गया है।

परिवहन विभाग द्वारा जारी पब्लिक नोटिस के अनुसार, अगले महीने से केवल BS-VI मानकों (BS-VI-compliant) वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। सख्त उत्सर्जन मानकों को पूरा करने वाले ये वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं, यही वजह है कि सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है।
पब्लिक नोटिस में यह भी साफ कर दिया गया है कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर BS-IV कमर्शियल गुड्स व्हीकल को 31 अक्टूबर 2026 तक, यानी सीमित समय के लिए, अनुमति दी जा रही है। इस तारीख के बाद दिल्ली में केवल BS-VI कम्पलायंट व्हीकल ही प्रवेश कर पाएंगे। इसके अलावा, दिल्ली में पंजीकृत कमर्शियल वाहन, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
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Entry of these vehicles is closed




