You are currently viewing अब कोविड से मौत पर पीड़ित परिवार को 30 दिन के अंदर मिलेगा 50 हजार का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

अब कोविड से मौत पर पीड़ित परिवार को 30 दिन के अंदर मिलेगा 50 हजार का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली (PLN-Punjab Live News) कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, जिस कारण लोगों का घर का गुजारा करना मुुश्किल हो गया है। ऐसे में कोरोना पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मृतकों के परिजनों को 50 हजार रुपए मुआवजा देने के केंद्र सरकार के निर्देशों को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि पीड़ित परिवार को दावे के 30 दिन के भीतर सरकार मुआवजा देगी और यह मुआवजा दूसरी कल्याण योजना से अलग होना चाहिए।

इस मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस एम आर शाह ने कहा कि मृतक के परिजनोंं को दावे के 30 दिन के भीतर ही मुआवजे की 50 हजार रुपए की राशि दी जाए, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी सरकार इस आधार पर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती कि डेथ सर्टिफिकेट में कोविड-19 से मौत दर्ज नहीं है। अगर सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो चुका है तो पीड़ित परिवार संबंधित अथॉरिटी से अपील का सकता है। आरटी-पीसीआर जैसे दस्तावेज दिखाने के बाद अथॉरिटी डेथ सर्टिफिकेट में बदलाव कर सकती है।

death due to covid Now victim family will get 50 thousand compensation within 30 days Supreme Court has approved