नई दिल्ली: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी की गिरफ्तारी वाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच यानी तीन जजों की पीठ के सामने भेज दिया है।
सुप्रीम कोर्ट से भले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है, हालांकि, अभी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सीबीआई ने उन्हें इसी केस में अरेस्ट किया है। सीबीआई अरेस्टिंग मामले में जब तक उन्हें जमानत नहीं मिलती सीएम केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा।
अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने बताया कि जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक दिल्ली के सीएम को अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने सेक्शन 19 का परीक्षण किया, कोर्ट ने इस पर फैसला किया कि क्या इस मामले में गिरफ्तारी की जरूरत है।
कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पहले ही काफी दिन जेल में रह चुके हैं इसलिए ईडी मामले में तुरंत उन्हें रिहा किया जाएगा। चूंकि सीबीआई ने अलग मामले में गिरफ्तार किया है ये मामले में हाईकोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई है, जब उस मामले में कोई फैसला आएगा तभी केजरीवाल जेल से रिहा होंगे।
Big relief to Arvind Kejriwal Supreme Court grants interim bail; Delhi CM will still remain in jail