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EPS पेंशन स्कीम में बड़ी राहत, कर्मचारी समय से पहले निकाल सकेंगे पैसा

नई दिल्ली: रिटायरमेंट फंड चलाने वाली संस्था ईपीएफओ ने छह महीने से भी कम समय में रिटायर होने वाले अपने मेंबर को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत जमा राशि निकालने की सोमवार को अनुमति दे दी। फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफओ) ग्राहकों को छह महीने से कम सर्विस बाकी रहने पर अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते में ही जमा राशि की निकासी की अनुमति मिली हुई है।

ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी मंडल (सीबीटी) की सोमवार को संपन्न 232वीं बैठक में सरकार से सिफारिश की गई कि ईपीएस-95 योजना में कुछ बदलाव कर रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके मेंबर को पेंशन फंड में जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाए। श्रम मंत्रालय के बयान के मुताबिक, सीबीटी ने सरकार से सिफारिश की है कि छह महीने से भी कम सेवा अवधि वाले सदस्यों को अपने ईपीएस खाते से निकासी की सुविधा दी जाए।

इसके अलावा ट्रस्ट बोर्ड ने 34 वर्षों से अधिक समय से इस योजना का हिस्सा रहे सदस्यों को अनुपात में पेंशन लाभ देने की भी सिफारिश की है। इस सुविधा से पेंशनधारकों को रिटायरमेंट लाभ के निर्धारण के वक्त ज्यादा पेंशन पाने में मदद मिलेगी। श्रम मंत्रालय ने कहा कि ईपीएफओ के ट्रस्ट बोर्ड ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) यूनिट में निवेश के लिए एक नई पॉलिसी को भी मंजूरी दी है।

इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफओ के कामकाज पर तैयार 69वीं वार्षिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई जिसे संसद में पेश किया जाएगा।

Big relief in EPS pension scheme employees will be able to withdraw money before time