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जालंधर CP धनप्रीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी, अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट से जुड़ा है मामला

जालंधर: जालंधर की एक अदालत ने शहर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। यह कार्रवाई 2 किलो अफीम की बरामदगी से जुड़े एक पुराने मामले में की गई है। अदालत ने पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि वे बुधवार को अदालत में पेश हों और 5 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करवाएं।

अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट से जुड़ा है मामला

जानकारी के अनुसार, जिस केस में यह वारंट जारी हुआ है, वह वर्ष 2024 का है। उस समय पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया था और उस वक्त दावा किया था कि उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है। इसी केस की सुनवाई के सिलसिले में पुलिस कमिश्नर की उपस्थिति की आवश्यकता थी।

वीवीआईपी ड्यूटी की दलील नहीं आई काम

बताया जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना था। हालांकि, वे अदालत में हाजिर नहीं हो सकीं। उनकी ओर से अदालत में दलील दी गई कि वे वीवीआईपी ड्यूटी (VVIP Duty) में व्यस्त हैं, जिसके कारण पेश होने में असमर्थ हैं। लेकिन अदालत ने इस दलील पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे स्वीकार नहीं किया और उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिए। अब उन्हें आदेशानुसार बुधवार को कोर्ट में अपनी हाजिरी सुनिश्चित करनी होगी।

A bailable warrant has been issued against Jalandhar CP Dhanpreet Kaur; the case is linked to an international drug racket.