जालंधर: जालंधर की अदालत ने लुधियाना के मौजूदा पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। एनडीपीएस (नशीले पदार्थ) से जुड़े एक पुराने मामले में अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया है कि वे 4 तारीख यानी बुधवार को हर हाल में अदालत के समक्ष पेश हों। जिस मामले में यह वारंट जारी हुए हैं, वह साल 2024 में जालंधर के थाना डिवीजन नंबर-3 में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।
अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट से जुड़े तार
इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस ने इसमें एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। जांच की शुरुआत में पुलिस ने 2 किलो अफीम बरामद की थी, लेकिन जैसे-जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, कुल रिकवरी बढ़कर 22 किलो तक पहुंच गई। गौरतलब है कि जिस समय यह मामला थाना डिवीजन-3 में दर्ज हुआ था और इस रैकेट का खुलासा हुआ था, उस वक्त स्वपन शर्मा जालंधर में ही पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात थे, इसलिए इस केस में उनकी भूमिका और गवाही अहम है।
समन के बावजूद पेश नहीं होने पर एक्शन
एनडीपीएस मामलों की सुनवाई कर रही स्पेशल कोर्ट ने ट्रायल के दौरान स्वपन शर्मा को पेश होने के लिए बुलाया था। जानकारी के मुताबिक, अदालत की ओर से उन्हें बार-बार समन भेजे गए, लेकिन इसके बावजूद वे अदालत में पेश नहीं हुए। कोर्ट के आदेशों का पालन न होने पर अब अदालत ने जमानती वारंट जारी करने का फैसला लिया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि उन्हें 5000 रुपये की जमानत राशि भरनी होगी और बुधवार को होने वाली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

A bailable warrant has been issued against former CP Swapan Sharma




