
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध एक जनवरी, 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान पटाखों का निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन व्यापार और फोड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31(ए) के तहत यह आदेश जारी किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने दिल्लीवासियों से इस फैसले का समर्थन करने और प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करने की अपील की है।
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Government imposed ban on use of firecrackers before Diwali order will remain in force till January 1




