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खुल सकता है शंभू बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई

नई दिल्ली: शंभू-खन्नौरी सीमा को खोलने के मुद्दे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को किसानों के साथ बातचीत जारी रखने का आदेश दिया था। हालांकि, इस दौरान की गई सुनवाई असफल रही। इसके साथ ही पंजाब को अन्य समिति सदस्यों के नाम भी देने के लिए कहा गया है, जिन्हें आज सौंपे जा सकते हैं।

अगर पंजाब सरकार आज नाम पेश करती है, तो सुप्रीम कोर्ट समिति के सदस्यों को अंतिम रूप दे सकता है। यह समिति किसानों और केंद्र सरकार के बीच तालमेल बनाने का काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि दोनों राज्यों के वकील इस अदालत द्वारा गठित की जाने वाली समिति के सामने मुद्दों के प्रस्तावित विषय प्रस्तुत करेंगे। समिति का संदर्भ एक व्यापक आदेश होगा ताकि बार-बार कानून-व्यवस्था की समस्याओं को निष्पक्ष और उचित तरीके से सुलझाया जा सके।

25 अगस्त को शंभू सीमा पर धरने पर बैठे किसानों को मनाने के लिए रखी गई बैठक भी असफल रही। पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों की दूसरी बार की कोशिश भी नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस अधिकारियों ने 5 दिनों में दूसरी बार किसानों के साथ बैठक की, लेकिन किसान सहमत होने के लिए तैयार नहीं थे।

किसान इस बात पर अड़े रहे कि वे अपने ट्रैक्टर-ट्रालियों को नहीं छोड़ेंगे और इन वाहनों में दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। एक घंटे तक चली इस बैठक में कोई सहमति नहीं बन सकी। पुलिस लाइन में एडीजीपी (इंटेलिजेंस) जसकरन सिंह और एआईजी संदीप गर्ग के अलावा पटियाला के डीसी और एसएसपी तथा हरियाणा के अंबाला जिले के एसपी और एसडीएम किसानों से मिलने पहुंचे थे।

पंजाब के किसान फरवरी 2024 से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर आंदोलन पर हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने बाड़ लगाने और हरियाणा-पंजाब की शंभू सीमा को बंद कर दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनावों के लिए चुनावी आचार संहिता लागू हो गई।

किसानों ने पंजाब की ओर सीमा पर पक्का मोर्चा बना लिया है, जिससे वहां आवाजाही बंद है। इसके कारण अंबाला के व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए व्यापारियों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को सीमा खोलने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का निर्णय लिया है।

 

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