चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी को दी गई विस्तार अवधि को वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि पिछले महीने फरवरी में भी पंजाब सरकार द्वारा मनीषा गुलाटी को पद से हटा दिया गया था जिसके बाद वह हाईकोर्ट गई थी।
पंजाब सरकार की तरफ से जारी किये गए आदेश में कहा गया था कि सेवा विस्तार देते वक्त नियमों का पालन नहीं किया गया था और ऐसे में जारी किया गया पत्र वास्तविक गलती थी।
इसके बाद मनीषा गुलाटी की तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया गया जिसके बाद पंजाब सरकार द्वारा अपना फैसला वापिस लिया गया था और मनीषा गुलाटी को हटाने संबंधी अपने आदेश को रद्द कर दिया गया था। उस दौरान पंजाब सरकार की तरफ से नए सिरे से उनकी सेवा को जारी रखने पर निर्णय लेने की बात की गई थी।
Punjab government’s big decision: Women’s commission chairperson Manisha Gulati removed from the post