चंडीगढ़: साल 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले की तीनों घटनाओं में चार्जशीट डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सीजेएम मोनिका लांबा की अदालत ने शुक्रवार को राहत दे दी है। अदालत ने राम रहीम को विवादित पोस्टर लगाने और पावन स्वरूप की बेअदबी करने के केसों में जमानत दे दी है। दोनों ही मामलों में अदालत ने राम रहीम को 50-50 हजार के बॉन्ड करने के आदेश दिए हैं। बता दें, बेअदबी प्रकरण से जुड़ी पावन स्वरूप चोरी केस में राम रहीम को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई थी जिसके आधार पर उक्त केस में भी वह निचली अदालत में 50 हजार का बॉन्ड भर चुका है।
Dera chief Ram Rahim gets big relief from court in controversial poster and sacrilege cases