नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थित शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता पर कई तरह की पाबंदियां लगाने का ऐलान किया। इससे आने वाले दिनों में इस बैंक के ग्राहकों की परेशानी बढ़ सकती है। बैंक से पैसे निकालने की सीमा को लेकर RBI की तरफ से कुछ लिमिटेशन तय कर दी गई है
आरबीआई ने कहा कि बैंक बिना उसकी मंजूरी के अब लोन नहीं दे सकता और न ही जमा स्वीकार कर सकता है। आरबीआई ने लोन रिन्यूअल पर भी पाबंदी लगाई है। इसके अलावा आरबीआई ने बैंक से पैसा निकालने की लिमिट भी तय कर दी है। आरबीआई ने कहा कि ग्राहक अपने अकाउंट से 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। RBI ने एक बयान में कहा, ‘सभी बचत खातों, चालू खातों या जमाकर्ताओं के किसी भी दूसरे खाते से कुल राशि में से 5,000 रुपये से ज्यादा की राशि निकालने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।’
आरबीआई ने कहा है कि बैंक पर ये पाबंदियां अगले 6 महीने तक लागू रहेंगी। बैंक को अपनी वित्तीय सेहत में सुधार होने तक पाबंदियों के साथ बैंकिंग बिजनेस करने की अनुमति दी गई है। इससे पहले सोमवार को RBI ने कई तरह के गैर-अनुपालन के लिए तीन सहकारी बैंकों पर कुल पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। RBI ने एक बयान में कहा कि फलटन स्थित यशवंत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आय, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मुद्दों पर उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
RBI imposed many restrictions on this bank, people will have to face trouble to withdraw money




