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पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, DA विवाद में मुख्य सचिव पर अवमानना कार्रवाई रुकी; 1 दिसंबर तक देना होगा भुगतान का प्लान

चंडीगढ़: पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। गुरुवार (5 नवंबर) को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार के खिलाफ चल रहे आपराधिक और सिविल अवमानना के दोनों मामलों में फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगा दी।

ये दोनों मामले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से शुरू किए गए थे। हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश भी दिए थे।

1 दिसंबर तक लिक्विडेशन प्लान पेश करने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 1 दिसंबर तक लिक्विडेशन प्लान का पूरा ब्योरा देने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने सरकार से यह जानकारी भी मांगी है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को 31 मार्च 2027 तक किस तरह और कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा।

हाईकोर्ट के आदेशों का अध्ययन करने के बाद लिया फैसला
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि उसने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 12 अक्टूबर 2026 और 30 अक्टूबर 2026 के आदेशों का अध्ययन किया है। 30 अक्टूबर के आदेश में पंजाब के मुख्य सचिव को आपराधिक अवमानना मामले में 5 नवंबर को हाईकोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे दोनों पक्षों के बीच विवाद की पूरी पृष्ठभूमि से अवगत कराया गया है। इसके बाद पीठ ने आपराधिक अवमानना की आगे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। इसके अलावा सिविल अवमानना मामले में भी पंजाब सरकार के खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से राज्य सरकार को राहत मिली है, जबकि DA के बकाया भुगतान को लेकर अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।

Major relief for the Punjab government from the Supreme Court: contempt proceedings against the Chief Secretary