जालंधर: शराब के नशे में धुत एक कलयुगी बेटे द्वारा अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष कंबोज की अदालत ने गोराया के गांव चीमा खुर्द निवासी हरकेश कुमार को अपने पिता गुरमेल राम की हत्या के जुर्म में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 2 लाख 50 हजार रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
शराब पीने पर टोका तो हैवान बना बेटा, घोटने से किए ताबड़तोड़ वार
यह दिल दहला देने वाली वारदात 15 मार्च 2022 को अंजाम दी गई थी। इस खौफनाक मामले की शिकायत खुद आरोपी की पत्नी राजविंदर कौर उर्फ रजनी बाला ने थाना गोराया में दर्ज करवाई थी। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, घटना वाले दिन हरकेश कुमार सुबह-सुबह शराब के नशे में धुत होकर घर लौटा था। जब उसके माता-पिता ने उसकी इस हरकत पर उसे टोका और शराब पीने से मना किया, तो वह बुरी तरह भड़क गया। गुस्से में आकर उसने घर में रखा लकड़ी का घोटना उठाया और अपने ही पिता गुरमेल राम के सिर पर ताबड़तोड़ कई जानलेवा वार कर दिए।
मां और चाची को भी किया लहूलुहान, मौके से हुआ था फरार
सिर पर गंभीर चोटें लगने और अत्यधिक खून बहने के कारण पिता गुरमेल राम ने मौके पर ही तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। आरोपी के सिर पर खून इस कदर सवार था कि जब उसकी मां रशपाल कौर और चाची सुरजीत कौर बीच-बचाव करने के लिए आगे आईं, तो उसने उन पर भी उसी घोटने से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हरकेश कुमार मौके से फरार हो गया था, हालांकि पुलिस ने बाद में उसे धर दबोचा।
पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर सलाखों के पीछे पहुंचा कातिल
पुलिस की सघन जांच के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। पुलिस ने उसी की निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल किया गया खून से सना लकड़ी का घोटना भी बरामद कर लिया था। इसके अलावा, पुलिस ने घटनास्थल से खून के नमूने और अन्य अहम सुराग जुटाकर उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा था। अदालत में लंबी चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों, मेडिकल रिपोर्ट और फोरेंसिक सबूतों को मजबूती से पेश किया। इन्हीं पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने हरकेश कुमार के खिलाफ हत्या का मामला साबित पाया और उसे उम्रकैद की कड़ी सजा सुनाकर न्याय किया।

Stopped from Drinking, a ‘Degenerate’ Son Beats Father to Death with a Pestle; Court Hands Down Life Sentence








