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आज से देश में हुए 15 बड़े बदलाव, सिलेंडर और गाड़ियां महंगी; रेल टिकट से लेकर टैक्स तक के नियम बदले

नई दिल्ली: नए वित्त वर्ष की शुरुआत आम आदमी की जेब और दैनिक जीवन पर असर डालने वाले कई बड़े बदलावों के साथ हुई है। आज 1 अप्रैल से देश भर में कुल 15 नए नियम लागू हो गए हैं। इनमें रसोई गैस की कीमतों से लेकर रेलवे के नियमों, टोल टैक्स, इनकम टैक्स और नौकरीपेशा लोगों की सैलरी से जुड़े अहम बदलाव शामिल हैं।

यहाँ 1 अप्रैल से लागू हुए उन 15 बड़े बदलावों का विवरण दिया गया है, जो आपकी जेब और जीवन पर सीधा असर डालेंगे-

रसोई, वाहन और यात्रा से जुड़े बदलाव

1. कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े: सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में ₹218 तक की भारी बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में इसकी कीमत ₹2078.50 और चेन्नई में ₹2246.50 हो गई है।

2. रेलवे रिफंड के नियम हुए सख्त: अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड मिलेगा। पहले यह समय सीमा 4 घंटे की थी।

3. महंगा हुआ फास्टैग एनुअल पास: NHAI ने फास्टैग के सालाना पास की कीमतों में 2.5% का इजाफा कर दिया है। अब ₹3,000 की जगह ₹3,075 चुकाने होंगे।

4. टोल प्लाजा पर कैश बंद: आज से देश के सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजेक्शन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। भुगतान केवल फास्टैग या UPI के जरिए ही होगा।

5. गाड़ियों की कीमतों में इजाफा: 1 अप्रैल से सभी कमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के दाम 2% से 3% तक बढ़ गए हैं। आज से नई कार खरीदना महंगा पड़ेगा।

टैक्स और बैंकिंग सेक्टर में बदलाव

6. टैक्स ईयर की शुरुआत: अब ‘असेसमेंट ईयर’ का झंझट खत्म हो गया है। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत अब केवल ‘टैक्स ईयर’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा।

7. नई रिजीम में बड़ी छूट: नए टैक्स स्लैब के अनुसार, नौकरीपेशा लोग अब ₹12.75 लाख तक की सालाना आय पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकेंगे।

8. नए टैक्स फॉर्म (130 और 131): TDS कटौती के सबूत के तौर पर इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 16 और 16A की जगह अब नए फॉर्म 130 और 131 लेंगे, जिनमें अधिक विस्तृत जानकारी होगी।

9. HRA छूट के कड़े नियम: HRA पर टैक्स छूट के लिए अब रेंट रसीद और मकान मालिक का पैन देना जरूरी होगा। हालांकि, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों को भी अब 50% टैक्स छूट वाली कैटेगरी में शामिल किया गया है।

10. PNB की ATM लिमिट घटी: पंजाब नेशनल बैंक के क्लासिक डेबिट कार्ड से अब एक दिन में अधिकतम ₹25,000 ही निकाले जा सकेंगे। प्लैटिनम कार्ड के लिए यह सीमा ₹50,000 होगी।

11. F&O ट्रेडिंग पर बढ़ा टैक्स: शेयर बाजार में फ्यूचर्स की बिक्री पर टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस प्रीमियम पर 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है।

12. गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर टैक्स: बाजार से खरीदे गए गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पर मिलने वाले मुनाफे को अब कैपिटल गेन माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। टैक्स छूट सिर्फ RBI से सीधे खरीदने वालों को मिलेगी।

सैलरी और अन्य सरकारी नियम

13. नया सैलरी स्ट्रक्चर: नए लेबर कोड के अनुसार बेसिक सैलरी कुल पैकेज (CTC) का कम से कम 50% होनी चाहिए। इससे इन-हैंड सैलरी कम होगी लेकिन PF फंड बढ़ेगा।

14. 2 दिन में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट: नौकरी छोड़ने पर अब कंपनियों को कर्मचारी का सारा बकाया पैसा आखिरी वर्किंग डे के 2 दिनों के भीतर चुकाना होगा।

15. पैन कार्ड के लिए नया नियम: पैन कार्ड बनवाने या अपडेट कराने के लिए अब आधार कार्ड जन्मतिथि का वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा। इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट या मार्कशीट की जरूरत होगी।

15 Major Changes Take Effect in the Country Starting Today: Cylinders and Vehicles Become More Expensive