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जालंधर: 31 दिसंबर की रात होटल में हुई काली करतूत का अब मिला दंड, जिम मालिक और ट्रेनर को कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

जालंधर: शहर के सोढल रोड स्थित होटल ‘द डेज इन’ में 16 वर्षीय किशोर के साथ हुए कुकर्म के एक सनसनीखेज मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडिशनल सेशन जज अर्चना कंबोज की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हैमर फिटनेस जिम (करतारपुर) के मालिक गिरीश अग्रवाल और जिम ट्रेनर हनी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को 20-20 साल की कठोर कैद और 52-52 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश दिया है कि यदि दोषी जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। हालांकि, इस मामले में नामजद तीसरे आरोपी योगेश कुमार को कोर्ट ने बरी कर दिया है।

घटना की पृष्ठभूमि 31 दिसंबर 2022 की रात से जुड़ी है, जब न्यू ईयर के मौके पर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। यह मामला तब प्रकाश में आया जब 20 जून 2023 को सोशल मीडिया पर घटना से जुड़े दो वीडियो वायरल हुए। इनमें से एक 14 सेकंड का वीडियो था, जिसमें पीड़ित किशोर बिस्तर पर अर्धबेहोशी की हालत में नजर आ रहा था, जबकि दूसरा वीडियो 1 मिनट 28 सेकंड का था। पुलिस जांच में यह पुष्टि हुई कि जिम मालिक गिरीश ने किशोर का शारीरिक शोषण किया था, जबकि उसके साथी ट्रेनर हनी ने मोबाइल पर इस कृत्य का वीडियो बनाया था।

थाना-8 की पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), 506 (धमकी), 120बी (साजिश) सहित पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस तफ्तीश में यह साबित हुआ कि दोषी और पीड़ित घटना वाली रात उसी होटल में रुके थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया था, जिसमें गिरीश और हनी तब से सलाखों के पीछे हैं, जबकि योगेश को बेल मिल गई थी और अब उसे बरी कर दिया गया है।  

Jalandhar: The perpetrators of the heinous act committed at a hotel on the night of December 31st